
नई दिल्ली: मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने मुंबई में दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया रद्द करने के फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। एमएमआरडीए ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।
बता दें कि लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने एमएमआरडीए के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को 6,000 करोड़ रुपये की ठाणे-घोड़बंदर से भयंदर तक सुरंग और एलिवेटेड रोड के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए बोली लगाने से अयोग्य घोषित किया गया था।
सुनवाई की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमएमआरडीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीजेआई बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई ने मामले को बंद कर दिया। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्पष्ट और उचित रूप से कहा गया है कि व्यापक जनहित में पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में एलएंडटी की याचिका को निष्फल मानते हुए खारिज किया जाता है।