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सरकार का बड़ा फैसला; अब UPS के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी भी अब सेवानिवृत्ति, मृत्यु ग्रैच्युटी

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाले सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ का पात्र बना दिया है।

सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े तबके की इस बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को पूरा करता है और सेवानिवृत्ति लाभ में समानता लाता है। उन्होंने कहा कि नया प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पिछले 11 वर्षों के सफर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शासन को सरल बनाने, नागरिकों को सशक्त बनाने और प्रशासन को मानवीय बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।

कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने बुधवार को यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर एक आदेश जारी किया।

डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवाकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। यह प्रकृति में प्रगतिशील है और कर्मचारियों द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है।

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