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कर्नाटक हाईकोर्ट से केएससीए को मिली बड़ी राहत, अदालत ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

बंगलूरू: कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के अध्यक्ष रघु राम भट और कुछ अन्य पदाधिकारियों ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया।

हाईकोर्ट की शरण में क्यों पहुंचा केएससीए?
बता दें कि, कर्नाटक पुलिस ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जिसके बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) हाईकोर्ट की शरण में पहुंचा था। इस मामले में अदालत की ओर से कहा गया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने केएससीए अधिकारियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। मामले की सुनवाई 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली और श्याम सुंदर पेश हुए, जबकि राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने पैरवी की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही अदालत ने मामले की सुनवाई 9 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

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